#_उड़_जा_पंछी_ये_देश_पराया
आज आजाद भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर कुछ ऐसे कानून है जिनसे लगता ही नही की कश्मीर भारत का हिस्सा है!
जान गवाई देश के जवानो ने वीरता दिखलायी थी जिस माटी मे,
घुट रहा है दम तिरंगे का आज उस कश्मीर घाटी मे !
जिस कश्मीर की आजादी के लिए देश के जवानो ने जान गवाइ वो आज खुद गुलामी मे जी रहा है
जरा कश्मीर मे लगे कानूनों पर नज़र डालते है.....
1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है ।
2. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है ।
3.जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।
4.जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है ।
5.भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू - कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
6.भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
7.जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी । इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी ।
8.धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागु नहीं है । RTE लागू नहीं है ।
CAG लागू नहीं होता । ...।
भारत का कोई भी कानून लागु नहीं होता ।
9.कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागु है।
10.कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं।
11.कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है।
12.कश्मीर में अल्पसंख्यको [ हिन्दू- सिख ] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता ।
13.धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते है।
14.धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरीकता मिल जाता है । इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है!
जिसकी शरहदो को हुर्रियत और अलगाववादियों ने घेरा ,
किस हक़ से केह दू कश्मीर तु है मेरा !
वीरो ने जान गवाकर भी कुछ नही पाया,
उड़ जा पंछी अब ये देश पराया !
bloggerpct
Posted by prakash chand thapliyal
आज आजाद भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर कुछ ऐसे कानून है जिनसे लगता ही नही की कश्मीर भारत का हिस्सा है!
जान गवाई देश के जवानो ने वीरता दिखलायी थी जिस माटी मे,
घुट रहा है दम तिरंगे का आज उस कश्मीर घाटी मे !
जिस कश्मीर की आजादी के लिए देश के जवानो ने जान गवाइ वो आज खुद गुलामी मे जी रहा है
जरा कश्मीर मे लगे कानूनों पर नज़र डालते है.....
1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है ।
2. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है ।
3.जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।
4.जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है ।
5.भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू - कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
6.भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
7.जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी । इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी ।
8.धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागु नहीं है । RTE लागू नहीं है ।
CAG लागू नहीं होता । ...।
भारत का कोई भी कानून लागु नहीं होता ।
9.कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागु है।
10.कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं।
11.कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है।
12.कश्मीर में अल्पसंख्यको [ हिन्दू- सिख ] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता ।
13.धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते है।
14.धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरीकता मिल जाता है । इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है!
किस हक़ से केह दू कश्मीर तु है मेरा !
वीरो ने जान गवाकर भी कुछ नही पाया,
उड़ जा पंछी अब ये देश पराया !
bloggerpct
Posted by prakash chand thapliyal
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